एनपीएस वात्सल्य योजना | NPS Vatsalya Scheme in hindi, योजना के उद्देश्य, योजना की मुख्य विशेषताएँ, योजना के लाभ , आवश्यक दस्तावेज़, योजना के लिए पात्रता, योजना में निवेश के विकल्प, आवेदन कैसे करें?, पेंशन गणना ।
एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है? | NPS Vatsalya Scheme in hindi
यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य माता-पिता और अभिभावकों को अपने नाबालिग बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का अवसर देना है। इस योजना के अंतर्गत माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) खाता खोल सकते हैं और उनकी सेवानिवृत्ति के लिए दीर्घकालिक बचत कर सकते हैं।
एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत | NPS Vatsalya Scheme Launch Date
एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई। इस योजना को भारत सरकार ने बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने और बचपन से ही बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया है। योजना का मुख्य उद्देश्य माता-पिता या अभिभावकों को अपने नाबालिग बच्चों के लिए एनपीएस खाता खोलने और उनके भविष्य के लिए दीर्घकालिक निवेश करने की सुविधा प्रदान करना है।
एनपीएस वात्सल्य योजना के उद्देश्य | NPS Vatsalya Scheme Objective
एनपीएस वात्सल्य योजना का उद्देश्य बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना, बचपन से ही पेंशन योजना में शामिल करना, और लंबी अवधि की वित्तीय बचत को प्रोत्साहित करना है। यह योजना माता-पिता को अपने बच्चों के लिए नियमित बचत करने का अवसर देती है और टैक्स लाभ के साथ आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करती है।
एनपीएस वात्सल्य योजना की मुख्य विशेषताएँ | NPS Vatsalya Scheme Features
- बच्चे के भविष्य के लिए बचत: इस योजना के अंतर्गत माता-पिता बच्चों के नाम पर एनपीएस खाता खोल सकते हैं और 18 साल की उम्र तक उसमें योगदान कर सकते हैं।
- न्यूनतम योगदान: इस योजना में न्यूनतम वार्षिक योगदान 1,000 रुपये है, और अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है।
- मानक एनपीएस खाते में परिवर्तन: जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, तब एनपीएस वात्सल्य योजना का खाता नियमित एनपीएस खाते में बदल जाएगा।
- चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ: लंबी अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज से बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना होती है।
- निवेश के विकल्प: यह योजना माता-पिता को सक्रिय रूप से अपने बच्चों के लिए सेवानिवृत्ति निवेश का विकल्प चुनने की सुविधा देती है। इसमें इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट ऋण और वैकल्पिक परिसंपत्तियों में निवेश के विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं।
एनपीएस वात्सल्य योजना के लाभ | NPS Vatsalya Scheme Benefit
- बचपन से वित्तीय सुरक्षा: नाबालिग बच्चों को पेंशन योजना से जोड़कर उनके भविष्य के लिए मजबूत वित्तीय आधार तैयार किया जाता है।
- लंबी अवधि का निवेश: यह योजना लंबी अवधि के निवेश के जरिए चक्रवृद्धि ब्याज (कंपाउंडिंग) का लाभ देकर उच्च रिटर्न प्रदान करती है।
- टैक्स लाभ: आयकर अधिनियम की धारा 80C और 80CCD(1B) के तहत टैक्स कटौती का लाभ मिलता है, जिससे यह कर-सक्षम निवेश विकल्प बनता है।
- लचीलापन: माता-पिता या अभिभावक निवेश की राशि और अवधि अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं, मासिक या वार्षिक योगदान की सुविधा भी उपलब्ध है।
- बच्चे के नाम पर खाता: नाबालिग बच्चे के नाम पर खाता होता है, जो बालिग होने पर उसे अपने वित्तीय निर्णयों में मदद और स्वायत्तता प्रदान करता है।
- न्यूनतम निवेश: न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति वर्ष का निवेश, जो इसे सभी आयवर्ग के परिवारों के लिए सुलभ बनाता है।
- प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा योजना का विनियमन किया जाता है, जिससे निवेश सुरक्षित रहता है।
- स्वचालित खाता रूपांतरण: बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर खाता अपने आप नियमित एनपीएस खाते में बदल जाता है।
- सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध: भारतीय नागरिकों, एनआरआई, और ओसीआई माता-पिता या संरक्षक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- संपत्ति निर्माण: यह योजना माता-पिता को बच्चों के भविष्य के लिए एक बड़ी पूंजी तैयार करने में मदद करती है, जो उनकी सेवानिवृत्ति के समय उपयोगी हो सकती है।
इस प्रकार, एनपीएस वात्सल्य योजना माता-पिता को बच्चों के लिए एक सुरक्षित और स्थिर वित्तीय भविष्य प्रदान करने में सक्षम बनाती है।
एनपीएस वात्सल्य योजना के आवश्यक दस्तावेज़ | NPS Vatsalya Scheme Required Documents
- भावक का आधार कार्ड: पहचान और पते के प्रमाण के रूप में आवश्यक।
- नाबालिग की जन्म तिथि का प्रमाण: बच्चे की उम्र सत्यापित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र या कोई अन्य मान्य दस्तावेज़।
- अभिभावक के हस्ताक्षर: दस्तावेज़ों की सत्यता और योजना में पंजीकरण के लिए अभिभावक के हस्ताक्षर।
- एनआरआई ग्राहकों के लिए पासपोर्ट की कॉपी: अगर माता-पिता या अभिभावक एनआरआई हैं, तो पासपोर्ट की स्कैन की गई प्रति आवश्यक होगी।
- ओसीआई ग्राहकों के लिए विदेश पते का प्रमाण: ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) ग्राहकों के लिए विदेशी पते के प्रमाण की स्कैन की गई प्रति।
- .एनआरआई या ओसीआई ग्राहकों के लिए बैंक प्रमाण: इन ग्राहकों को बैंक प्रमाण की स्कैन की गई प्रति जमा करनी होगी, जिसमें उनका बैंक खाता सत्यापित हो।
एनपीएस वात्सल्य योजना के लिए पात्रता | NPS Vatsalya Scheme Eligibility
एनपीएस वात्सल्य योजना के लिए पात्रता:
- नाबालिग बच्चे: यह योजना 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए है।
- भारतीय नागरिक: 18 वर्ष से कम आयु के भारतीय नागरिक इस योजना के लिए पात्र हैं।
- एनआरआई (अनिवासी भारतीय): 18 वर्ष से कम आयु के एनआरआई (Non-Resident Indian) बच्चे भी इस योजना के तहत खाता खोल सकते हैं।
- ओसीआई (भारतीय मूल के विदेशी नागरिक): ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) यानी भारतीय मूल के विदेशी नागरिक के बच्चे भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
- माता-पिता या अभिभावक: नाबालिग बच्चों के माता-पिता या अभिभावक खाता खोलने के लिए अधिकृत होते हैं और वे बच्चे के 18 साल का होने तक खाते का संचालन कर सकते हैं।
योजना का उद्देश्य नाबालिग बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना है, जिसमें भारतीय नागरिकों, एनआरआई और ओसीआई सभी शामिल हो सकते हैं।
एनपीएस वात्सल्य योजना में निवेश के विकल्प | NPS Vatsalya Scheme Investment Options
1. Default Option (डिफ़ॉल्ट विकल्प):
- Moderate Lifecycle Fund (LC-50): 50% investment in equity (मध्यम जीवनचक्र फंड – LC-50: 50% इक्विटी में निवेश)।
2. Auto Choice Option (स्वचालित विकल्प):
- Aggressive Lifecycle Fund (LC-75): 75% investment in equity (आक्रामक जीवनचक्र फंड – LC-75: 75% इक्विटी में निवेश)।
- Moderate Lifecycle Fund (LC-50): 50% investment in equity (मध्यम जीवनचक्र फंड – LC-50: 50% इक्विटी में निवेश)।
- Conservative Lifecycle Fund (LC-25): 25% investment in equity (रूढ़िवादी जीवनचक्र फंड – LC-25: 25% इक्विटी में निवेश)।
3.Active Choice Option (सक्रिय विकल्प):
- Parents can actively allocate funds in equity (up to 75%), government securities (up to 100%), corporate debt (up to 100%), and alternative assets (up to 5%) (माता-पिता सक्रिय रूप से इक्विटी (75% तक), सरकारी प्रतिभूतियाँ (100% तक), कॉर्पोरेट ऋण (100% तक) और वैकल्पिक परिसंपत्तियों (5% तक) में धन आवंटित कर सकते हैं)।
एनपीएस वात्सल्य योजना आवेदन कैसे करें? | NPS Vatsalya Scheme Online Application
एनपीएस वात्सल्य योजना खाता खोलने की प्रक्रिया (Steps to open NPS Vatsalya Account):
- eNPS वेबसाइट पर जाएं (Go to the eNPS website)।
- ‘एनपीएस वात्सल्य (नाबालिग)’ टैब के अंतर्गत ‘अभी पंजीकरण करें’ पर क्लिक करें (Scroll down and click on ‘Register Now’ under the ‘NPS Vatsalya (Minor)’ tab)।
- अभिभावक की जन्मतिथि, पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें (Enter the guardian’s date of birth, PAN number, mobile number, and email) और ‘पंजीकरण आरंभ करें’ पर क्लिक करें (Click on ‘Start Registration’)।
- मोबाइल नंबर और ईमेल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें (Enter the OTP received on the mobile number and email)।
- OTP सत्यापित होने के बाद पावती संख्या उत्पन्न होगी (After OTP verification, an acknowledgment number will be generated)। ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें (Click on ‘Continue’)।
- नाबालिग और अभिभावक का विवरण दर्ज करें (Enter details of the minor and guardian), आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (Upload required documents) और ‘पुष्टि करें’ पर क्लिक करें (Click on ‘Confirm’)।
- 1,000 रुपये का प्रारंभिक योगदान करें (Make an initial contribution of ₹1,000)।
- PRAN तैयार हो जाएगा और खाता सफलतापूर्वक खुल जाएगा (The PRAN will be generated, and the NPS Vatsalya account will be opened successfully in the minor’s name)।
एनपीएस वात्सल्य योजना पेंशन गणना | NPS Vatsalya Scheme Pension Calculator
पेंशन कैलकुलेटर (Pension Calculator) के लिए यहाँ क्लिक करें
एनपीएस वात्सल्य योजना अवलोकन | NPS Vatsalya Scheme Overview
Particulars / विवरण | Details / जानकारी |
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Scheme Name / योजना का नाम | NPS Vatsalya Yojana / एनपीएस वात्सल्य योजना |
Launched By / किसने शुरू की | Central Government / केंद्र सरकार |
Launch Date / शुरुआत की तारीख | September 18, 2024 / 18 सितंबर 2024 |
Department / Ministry / सम्बंधित विभाग/मंत्रालय | Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय |
Objective / उद्देश्य | बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शैशवावस्था से बचत को प्रोत्साहित करने हेतु बच्चों का NPS खाता खोलना। |
Beneficiaries / लाभार्थी | All children aged 3-18 years / 3-18 वर्ष के सभी बच्चे |
Status / स्थिति | Active / लागू है |
Application Mode / आवेदन का तरीका | Online and Offline / ऑनलाइन और ऑफलाइन |
Minimum Contribution / न्यूनतम योगदान | ₹1,000 annually / प्रति वर्ष ₹1,000 |
Eligibility / पात्रता | 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे; भारतीय नागरिक, एनआरआई, और ओसीआई |
Account Type / खाता प्रकार | नाबालिग एनपीएस खाता (18 वर्ष की आयु में नियमित एनपीएस में बदल जाएगा) |
Investment Options / निवेश के विकल्प | Default, Auto, and Active choice investment options / डिफ़ॉल्ट, स्वचालित और सक्रिय विकल्प निवेश |
Tax Benefits / कर लाभ | Under Section 80C and 80CCD(1B) / धारा 80C और 80CCD(1B) के तहत |
Management / प्रबंधन | Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) / पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) |
Official Website / आधिकारिक वेबसाइट | https://www.npscra.nsdl.co.in/ |
Helpline Number / हेल्पलाइन नंबर | Not Available / उपलब्ध नहीं |
NPS Vatsalya Scheme FAQ
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